सावन में सख्त आदेश: कांवड़ मार्गों पर नहीं खुलेंगी मांस-मछली की दुकानें, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

वाराणसी। सावन माह में काशी आने वाले लाखों कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। निगम प्रशासन ने शहर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी कांवड़ मार्गों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली और मुर्गा विक्रेताओं की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही जोनवार विशेष अभियान चलाकर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम की टीमें कांवड़ मार्गों, प्रमुख सड़कों और बाजारों में सघन जांच अभियान चलाएंगी। अभियान के दौरान अवैध रूप से संचालित मांस, मीट और मछली की दुकानों को तत्काल बंद कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन अनिवार्य होगा और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

नगर निगम ने सभी विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई दुकानदार आदेश की अनदेखी करते हुए दुकान संचालित करता या अवैध रूप से बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सावन के पूरे महीने कांवड़ मार्गों पर निगरानी और चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।

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