15 अगस्त से यूपी में बड़ी राहत: गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को मिलेगा ब्याज और सरचार्ज में 100% छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं, के नागरिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करेगी। इस योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकाए का निस्तारण करना और लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।

योजना के तहत यदि कोई करदाता निर्धारित अवधि में अपना बकाया गृहकर, जलकर या सीवरकर जमा करता है, तो उस पर लगने वाले ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी करदाता को केवल मूल कर राशि का भुगतान करना होगा, अतिरिक्त ब्याज या विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस पहल से बड़ी संख्या में करदाता बकाया कर जमा करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे नगर निकायों की आय में भी वृद्धि होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही नागरिकों को पुराने कर बकाए से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर समय सीमा के भीतर अपना बकाया कर जमा करें।

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