वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने भवन कर (संपत्ति कर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश शासन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि में नगर निगम मुख्यालय या संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर बकाया कर जमा करना होगा।
योजना की खास बात यह है कि करदाता चाहें तो पूरी राशि एकमुश्त जमा करें या फिर अपनी सुविधा के अनुसार तीन किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा नगर निगम सीमा के सभी पात्र भवन स्वामियों के लिए उपलब्ध होगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर के बीच आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन संबंधित जोनल कार्यालय में ऑफलाइन या नगर निगम के चैटबॉट नंबर 8601872601 के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकेगा।
महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया भवन कर जमा करें, ब्याज से पूरी तरह राहत पाएं और शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
