स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत, पोस्टपेड बदलाव पर नया आदेश जारी

लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड प्रणाली में बदलने को लेकर विद्युत विभाग ने नया आदेश जारी किया है। ऊर्जा विभाग की ओर से पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, प्रीपेड मीटर में पहले से समायोजित उपभोक्ताओं की सिक्युरिटी धनराशि अब एकमुश्त नहीं जोड़ी जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इसे चार किश्तों में समायोजित करने का निर्णय लिया है। जून 2026 से शुरू होकर अगले तीन मासिक बिलों में यह राशि क्रमवार जोड़ी जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया RMS सिस्टम के माध्यम से स्वतः संचालित होगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए अलग से आवेदन या कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रबंध निदेशक नितीश कुमार ने सभी डिस्कॉम अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनेगी।

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