वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों में से 8 युवकों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद संबंधित युवकों के जल्द जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है।
दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ युवक गंगा नदी के बीच चलती नाव पर बैठकर रोजा इफ्तार करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसे लेकर विभिन्न संगठनों और लोगों की ओर से आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
गिरफ्तार आरोपियों को निचली अदालत से राहत नहीं मिल सकी थी। इसके बाद आरोपियों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 युवकों की जमानत मंजूर कर ली।
हालांकि, अभी शेष आरोपियों की जमानत पर फैसला आना बाकी है। इस मामले को लेकर शहर में लगातार चर्चा बनी हुई है। वहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है।
