
वाराणसी। करीब 24 साल पुराने बहुचर्चित टकसाल सिनेमा गोलीकांड मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।
साल 2002 में हुए इस चर्चित जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने अभय सिंह (विधायक, फैजाबाद), विनीत सिंह (एमएलसी), संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया।
फैसले को देखते हुए बुधवार सुबह से ही वाराणसी कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दो आईपीएस अधिकारी, तीन एसीपी, करीब 350 पुलिसकर्मी और पीएसी की टुकड़ियां तैनात रहीं। पूरे परिसर को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
यह मामला 4 अक्टूबर 2002 का है, जब तत्कालीन निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास से गुजर रहे थे। आरोप था कि बोलेरो सवार हमलावरों ने उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें धनंजय सिंह और उनके गनर-ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
करीब ढाई दशक तक चले इस मामले में आए फैसले के बाद पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
