
रेलवे। ट्रेनों में आग लगने और बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के इस्तेमाल को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि ट्रेनों के कोच में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएं। इस दौरान छह घंटे तक मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
रेलवे बोर्ड की ओर से 26 अक्टूबर को जारी निर्देश में वर्ष 2014 में दिए गए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। यह कदम दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक पावर बैंक से धुआं निकलने और उसके फटने की घटना के बाद उठाया गया है। इस घटना ने ट्रेन के भीतर बिजली से जुड़े उपकरणों के इस्तेमाल और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसके पालन की जिम्मेदारी संबंधित रेलकर्मियों की होगी। नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे।
रेलवे प्रशासन का उद्देश्य रात के समय संभावित शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और आग जैसी घटनाओं के जोखिम को कम करना तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
