ऑपरेशन कन्विक्शन: पॉक्सो एक्ट के दोषी तनवीर खान को 20 साल की कठोर कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना

वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त तनवीर खान को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह फैसला 29 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी की अदालत ने सुनाया। दोषी तनवीर खान पुत्र साबिर खान, सदर बाजार, थाना कैंट, वाराणसी का निवासी है।

मामला थाना कैंट में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा संख्या 0116/2023 से संबंधित है। इसमें आईपीसी की धारा 363, 366, 376(3), 323 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत विवेचना की गुणवत्ता और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी से यह सजा दिलाने में सफलता मिली।

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