
यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी
यह निर्णय सरकार द्वारा चीनी के प्रमुख थोक उपभोक्ताओं के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लिया गया है
