जहरीला कफ सिरप न्यायालय से शुभम जायसवाल भगोड़ा अपराधी घोषित

सजा दिलाने की कोर्ट में कवायद इण्टरपोल की मदद से सऊदी अरब से लाया जायेगा भारत

वाराणसी -(काशीवार्ता)-करोड़ों के कोडिन कफ सिरप के कारोबार में फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल को न्यायालय ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। यह काररवाई पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली पुलिस और एसआईटी टीम के द्वारा लगातार की गयी प्रभावी पैरवी का परिणाम है। अपर सत्र न्यायाधीश (दूतगामी) वाराणसी ने चार अप्रैल को धारा 84(4) बीएनएस के तहत आरोपी शुभम जायसवाल न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बावजूद निर्धारित तिथि 30मार्च 2026 को पेश नहीं हुआ था जबकि इस मामले में न्यायालय द्वारा 27फरवरी 2026 को उद्घोषणा इस्तेहार जारी किया गया था। कोतवाली पुलिस ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना लगायी और मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी। सूत्रों की माने तो कोडिन कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को इण्टरपोल की मदद से सऊदी अरब से भारत लाने की कवायद शुरू कर दी गयी है।

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