वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल को घोषित किया फरार, कुर्की का दिया आदेश

वाराणसी: वाराणसी की अदालत ने कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल को फरार घोषित कर दिया है और उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि रोशनी के घर और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्की की नोटिस चिपकाई जाए।

मामला 15 सितंबर 2024 का है, जब लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी में भाजपा समर्थक राजेश सिंह के घर पर हंगामा और मारपीट का आरोप लगा था। राजेश सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस नेत्री रोशनी अपने समर्थकों के साथ उनके घर आईं और राजेश पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 20,000 रुपये की सोने की चेन लूटने का आरोप भी लगा।

घटना के बाद भाजपा समर्थकों ने थाने में धरना प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस आयुक्त एस चनप्पा को स्थिति संभालने के लिए मौके पर आना पड़ा।

अदालत ने 7 अक्टूबर 2024 को रोशनी कुशल जायसवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था, लेकिन गिरफ्तारी न होने के चलते अब धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

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