
वाराणसी(काशीवार्ता) ।वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड-रामनगर, थाना-मुगलसराय, मौजा-डहिया (पेट्रोल पंप के पास) रामचन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ यादव द्वारा लगभग 40’0″ X 30’0″ भू-क्षेत्रफल में भूतल पर आरसीसी कालम खड़े कर शटरिंग का कार्य किये जाने पर पक्ष के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा दिनांक 16.09.2022 को श्री रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ के नाम से प्रश्नगत स्थल (आराजी संख्या 178, मौजा-डहिया, परगना-राल्हूपुर, वार्ड-रामनगर, चन्दौली) पर शमन मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया था, प्रस्तुत शमन मानचित्र पर आपत्तियां लगाई गयी। आज दिनांक 12.08.2024 तक पक्ष द्वारा आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया।
सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को आज दिनांक 12.08.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।
जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और अवर अभियंता पी. एन. दुबे उपस्थित रहे।
आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।