राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम के लंबित वादों के निस्तारण हेतु समीक्षा बैठक

वाराणसी(काशीवार्ता): राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने सर्किट हाउस में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन विभाग और होम गार्ड विभाग के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सूचना देने में अनावश्यक विलंब न करें और तय 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूचना देना जनता का अधिकार है और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे संविधान की भावना के अनुरूप कार्यवाही करें।

उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को अपील और शिकायत के बीच के अंतर को समझाया और कहा कि प्राथमिक स्तर पर ही वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि किसी सूचना का अधिकार कानून के तहत उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो इसका स्पष्ट कारण बताना चाहिए और इसे अन्य संबंधित विभाग को सौंपा जाना चाहिए।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने पास कोई भी आर.टी.आई. लंबित न रखें और मांगी गई सूचना का जवाब समय पर दें।

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