मुख्तार अंसारी गिरोह के निकट सहयोगी अफजाल की करोड़ों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क

काशीवार्ता न्यूज़।मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस-191) के निकट सहयोगी और शातिर अपराधी अफजाल की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। अफजाल, जो जनपद गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र का निवासी है, के खिलाफ थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज है।

अफजाल ने अपराध से अर्जित धन से अपने मामा अखलाख अहमद के बेटे आशिफ खान के नाम पर मऊ जिले के सहादतपुरा तहसील सदर में अराजी नंबर 109 पर 56.7 वर्गमीटर की जमीन और उस पर निर्माणाधीन भवन खरीदा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख 66 हजार 750 रुपये है। इसके अलावा, अफजाल ने अपने सहयोगियों सरफराज अहमद और प्रशान्त कुमार सिंह के नाम पर 226.8 वर्गमीटर जमीन के लिए एक एग्रीमेंट किया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 36 लाख 8 हजार रुपये आंकी गई है।

इन सभी व्यक्तियों के पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं है जिससे वे इतनी महंगी जमीन खरीद सकते थे, और यह साबित हुआ कि इन संपत्तियों पर वास्तविक स्वामित्व अफजाल का ही है। पुलिस अधीक्षक मऊ की संस्तुति पर जिलाधिकारी मऊ ने 22 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। इसके तहत 23 अक्टूबर 2024 को दक्षिणटोला थाना और कोतवाली पुलिस ने राजस्व टीम के साथ मिलकर इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया।

यह कार्रवाई मऊ पुलिस प्रशासन के संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ कठोर रुख का एक उदाहरण है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

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