
महिला अपराध में लापरवाही पर गिरेगी गाज, जानिए नमाज और बारात के लिए क्या हैं नए नियम
वाराणसी-(काशीवार्ता)- पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आगामी त्योहारों और शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि शांति व्यवस्था और जनता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के मुख्य बिंदु त्योहार और नियम होली और रमजान के दौरान नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक मार्गों पर नमाज प्रतिबंधित रहेगी। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त मनाही है, उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। महिला सुरक्षा महिला संबंधी शिकायतों में देरी या टालमटोल बर्दाश्त नहीं होगी। तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात और अतिक्रमण रॉन्ग साइड चलने वालों पर धारा 281 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। बारात के दौरान सड़क का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही उपयोग किया जा सकेगा, ताकि यातायात सुगम रहे। तकनीकी निगरानी अपराध नियंत्रण के लिए साक्ष्य एप एसआडी और यक्ष एप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने पर उसे जब्त किया जाएगा। साइबर और सीसीटीवी हर थाने के साइबर प्रभारी को न्यूनतम पाँच केस सुलझाने का लक्ष्य दिया गया है। कोचिंग, हॉस्टल और सर्राफा दुकानों पर सीसीटीवी लगवाना अनिवार्य होगा। पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को जनता की शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और अपना सीयूजी फोन अनिवार्य रूप से उठाने के निर्देश दिए हैं।
