
वाराणसी। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत पर संबंधित थाना प्रभारी को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। यदि किसी थाने में घूसखोरी, पक्षपात या अनुचित दबाव की जानकारी मिलती है, तो जांच के बाद थाना प्रभारी पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जमीनी विवादों में पुलिस की भूमिका को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि थाने की पुलिस किसी भी जमीन संबंधी विवाद में तभी हस्तक्षेप करेगी, जब दोनों पक्षों के बीच तनाव, मारपीट या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस यदि बिना उचित कारण के किसी पक्ष विशेष के दबाव में आकर कार्रवाई करती है, तो संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी।
शहर की शांति और आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में डीजे बजाने की समय-सीमा रात 10 बजे तक ही निर्धारित की गई है। इसके उल्लंघन पर आयोजक और डीजे संचालक दोनों पर कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और थाने स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, जिससे आम जनता को न्याय मिले और पुलिस पर भरोसा बना रहे।