मानक के विपरीत संचालन पर पांच होटल/गेस्ट हाउसो को बंद करने का आदेश

सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेंगे

   वाराणसी(काशीवार्ता)। अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं

अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों के मानक के विपरीत संचालित “एस0डी0एम0 गेस्ट हाउस/बैंक्वेट हाल” स्थित आराजी संख्या-822 छ, मौजा-तरना, शिवपुर, तहसील सदर, “राजधानी गेस्ट हाउस ” स्थित भवन संख्या-एस0-21/86, इंग्लिशिया लाईन, जवाहर नगर, “होटल राधेकृष्ण” स्थित भवन संख्या-बी0-3/ 183-ए, शिवाला, थाना-भेलूपुर, “सिटी गार्डेन” स्थित भवन संख्या- एस0-14/ 27-1 लक्ष्छीपुरा, अंधरापुल तथा “होटल जेनिया” स्थित स्थित भवन संख्या- डी- 63/11 ए0के0के0, नियर हर्ष गैस, महमूरगंज को बंदी सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक को बंदी सम्बन्धी आदेश का अनुपालन कराने हेतु भी निदेशित किया गया है।

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