वाराणसी ( काशिवार्ता)। शत्रु संपत्तियों पर रह रहे किराएदारों को किराए के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। शत्रु सम्पत्तियों पर काबिज किराएदार व कब्जेदार किराए का भुगतान केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही कर सकेंगे। इसके माध्यम से जमा किए गए किराए को ही मान्य माना जाएगा।
बता दें कि यह निर्देश भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय,केन्द्रीय भवन अलीगंज,लखनऊ की ओर से जारी किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के लिए 20 व 21 जून को अपराह्न दो बजे बनारस जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित जनपद सभागार में कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में उपस्थित न होने वाले सभी किराएदारों व कब्जेदारों को 28 जून तक दस्तावेजों के साथ भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय लखनऊ शाखा में उपस्थित होना होगा।
28 जून तक उपस्थित न होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपर जिलाधिकारी व प्रभारी अधिकारी शत्रु सम्पत्ति वंदना श्रीवास्तव के अनुसार जनपद की सभी शत्रु सम्पत्तियों पर काबिज किराएदारों व कब्जेदारों को निर्देशित किया गया है कि उक्त कैंप में आधार कार्ड (आवासित होने की स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड), पैन कार्ड, शत्रु संपत्तियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेज (कारनामा,कार्यालय आदेश, किराए की रसीद आदि) तथा पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म आदि अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर कैंप में भाग लें। कैंप में उपस्थित न होने वाले सभी किराएदारों व कब्जेदारों को 28 जून तक उपरोक्त दस्तावेजों के साथ भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय लखनऊ शाखा में उपस्थित होना होगा।