उत्तर प्रदेश में ‘एकमुश्त समाधान योजना 2024-25’ लागू

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए “एकमुश्त समाधान योजना 2024-25” की घोषणा की है। यह योजना प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर मिलने वाली छूट के जरिए विलंबित भुगतान पर राहत दी जाएगी। यह योजना तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी, 2025 तक लागू होगी।

योजना का विवरण:

यह योजना तीन चरणों में लागू होगी:

  • पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2024 तक (16 दिन)
  • दूसरा चरण: 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2025 तक (15 दिन)
  • तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक (16 दिन)

इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाया विद्युत बिलों पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर, 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना आवश्यक होगा।

छूट का लाभ:

योजना के पहले चरण में उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक छूट मिलेगी। विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट भार तक के बिलों पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को उनके निजी नलकूप के बकाए बिलों पर भी छूट दी जाएगी।

किस्तों में भुगतान का विकल्प:

उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ किश्तों में भी भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। यदि उपभोक्ता पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट मिलेगी। किश्तों में भुगतान पर छूट की दर क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत रहेगी।

पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया:

उपभोक्ता पंजीकरण के लिए विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर की जानकारी आवश्यक होगी। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है।

विवादित मामलों का समाधान:

योजना के अंतर्गत विवादित और न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।

यह योजना उपभोक्ताओं को राहत देने और उनके बकाया बिलों पर दी जाने वाली छूट के माध्यम से अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्दी पंजीकरण कराएं और योजना का लाभ उठाएं।

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