वाराणसी(काशीवार्ता)।वाराणसी में 15 नवंबर 2024 को होने वाले विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली पर्व के मद्देनजर, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने पूर्व से प्रचलित धारा 163 बीएनएसएस के तहत पूरे शहर को “नो फ्लाई जोन” घोषित किया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी के आदेशानुसार, यह प्रतिबंध 12 नवंबर 2024 के मध्यरात्रि 00:00 बजे से 16 नवंबर 2024 की मध्यरात्रि 24:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंध की आवश्यकता और उद्देश्य
देव दीपावली पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और विभिन्न विशिष्ट अतिथियों के आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस अवसर पर भीड़भाड़ और विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण की स्थिति को देखते हुए, बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम इस संभावना को ध्यान में रखकर उठाया गया है कि इन वस्तुओं का प्रयोग सुरक्षा में बाधा डाल सकता है।
आदेश के प्रमुख बिंदु
- सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था: पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बाधित नहीं करेगा, और ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा।
- ड्रोन-गुब्बारों पर प्रतिबंध: बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर जैसे उड़ान यंत्रों का प्रयोग पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा, और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश का उद्देश्य देव दीपावली पर्व के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन और वीआईपी अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।