वाराणसी (काशीवार्ता)। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक को हास्पिटल से निकलने वाले वेडिकल वेस्ट का निस्तारण मानक के अनुरूप नहीं किये जाने पर नोटिस जारी किया। ओरियाना हास्पिटल द्वारा पालीथीन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवायें, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है, जो जनसुरक्षा के लिहाज से उचित नही है एवं अनुबंध का स्पष्ट उल्लघंन किया जा रहा है।
नगर आयुक्त ने कहा कि पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अन्तर्गत धारा 15 (1) का पालन न करने पर पाॅच साल की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनो हो सकते हैं एवं इस प्रकार का अपराध जारी रखने पर पाॅच हजार तक का जुर्माना प्रतिदन लगाया जा सकता है तथा सात साल का कारावास बढ़ाया जा सकता है।
नगर आयुक्त द्वारा ओरियाना हास्पिटल के प्रबंधक कोे पत्र के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति नगर निगम द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो उचित नही है, साथ ही संस्थान दुबारा गलती ना करे इसको लेकर चेतावनी भी दी गयी है।