हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, 40 हजार रुपए जुर्माना

वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। थाना कैण्ट क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक प्रकरण में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला मा. न्यायालय ईसी एक्ट वाराणसी ने सुनाया। सजा पाने वाले अभियुक्त विनोद यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी जगतगंज तेलियाबाग थाना चेतगंज, वाराणसी और आशीष यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी खजुरी गोला थाना कैण्ट, वाराणसी है। दोनों के विरुद्ध थाना कैण्ट में मुकदमा संख्या 1216/2018 धारा 302, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीकृत था। अदालत द्वारा सुनाई गई यह सजा वाराणसी पुलिस के ठोस साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी का परिणाम है।अभियुक्तों को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी की विवेचना टीम और अभियोजन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने सराहा है।

TOP

You cannot copy content of this page