दो जगहों से फॉर्म भरा तो एक साल की होगी सजा-जिला निर्वाचन अधिकारी

 वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता दो-दो स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। अगर ऐसा किया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में गांव या शहर और दो-दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम है तो भी सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें।
      जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग दो-दो जगह से गणना प्रपत्र भर जमा करने वालों को आसानी से पकड़ लेगा। डिजिटल माध्यम से इसकी फूलप्रूफ व्यवस्था की गई है। आप पुश्तैनी गांव में मतदाता बनकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भरकर जमा करें या शहर में जहां रह रहे हैं तो वहां से फॉर्म भरें। बीते 27 अक्तूबर को मतदाता सूची फ्रीज की गई है। वर्तमान में इस सूची में जिसका जहां नाम है, वहीं से फॉर्म भरें।
TOP

You cannot copy content of this page