पुराना अलविदा, आज से नया कानून लागू: सीपी

Alok Kumar Srivstava

नया कानून दण्ड की जगह न्याय पर केंद्रित : एडीसीपी महिला अपराध

वाराणसी (काशीवार्ता)। जनपद के सभी थानों पर लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आजादी के समय से चले आ रहे कानूनों में आज से बदलाव हो गया है। कोतवाली में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जनता को नए कानून की जानकारी दी। कहा कि सभी थानोंके माध्यम से शहरी व ग्रामीण इलाकों में पम्फलेट बंटवाया जा रहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानून के बारे में जानकारी मिल सके। आदमपुर थाने मे एडीसीपी महिला अपराध व सुरक्षा ममता रानी ने कहा कि कानून में बदलाव नागरिकों के न्याय के लिए है। इससे लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा और अपराधियों को सजा। कहा कि नया कानून दण्ड की जगह न्याय पर केंद्रित है, जिसे एक तरह से सुधारात्मक कानून भी कह सकते हैं।

नए कानून में सामुदायिक सर्विस के प्राविधान के साथ ही पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। ऑनलाइन एफआईआर कराने पर दो दिन के अंदर शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसकी बात सुनकर यदि अपराध 3 से 5 वर्ष से कम की सजा का है तो उच्चाधिकारियों के अनुमति लेकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी। कहा कि पूरा कानून समय के अनुसार ऑनलाइन के आधार पर बना है। इसमें कहीं किसी सर्च व गवाही दौरान आडियो व वीडियो रिकार्डिंग करना आवश्यक होगा। कहा कि विवेचना की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत 60 दिनों के अंदर न्यायालय द्वारा आरोप तय किया जाएगा। किसी पीड़ित के मेडिकल के दौरान यदि उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे नियमानुसार दिए जाने का प्राविधान है।

कानून की मूल भावना को जनता सामान्य शब्दों में समझ सके : एसीपी कैंट

एसीपी कैंट अतुल अंजान ने बताया कि नया कानून आज से लागू हो गया है। सभी थानों के में पार्षद, अधिवक्ता, व्यापारी, पत्रकार व सभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। कहा कि सभी को नए कानून से अवगत कराते हुए बताया गया कि पूरे देश मे कहीं भी रहकर कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। नए कानून का मकसद कानून की मूल भावना को जनता सामान्य शब्दों में समझ सके। इसके लिए पम्फलेट बांटने हेतु सभी थानाध्यक्षों को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर के लिए अभी थानों के सीयूजी नम्बर पर प्रार्थना पत्र भेजकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

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