डिफाल्टर उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना में फिर राहत

31 जुलाई तक भुगतान करने पर मिलेगी अधिभार में छूट : शंभू कुमार

वाराणसी (काशीवार्ता)। बिजली विभाग से जुड़े डिफाल्टर उपभोक्ताओं को फिर बड़ी राहत मिली है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने जानकारी दी है कि एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में डिफाल्टर हुए उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट पाने का एक और मौका दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई यानि मंगलवार से प्रभावी हो रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक छूट सहित भुगतान का अवसर मिलेगा।

डिस्कॉम द्वारा पूर्व में जारी योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को एकमुश्त या किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई थी, लेकिन नियत तिथि तक भुगतान न करने वाले उपभोक्ता डिफाल्टर घोषित हो गए थे और अधिभार की छूट समाप्त कर दी गई थी। अब ऐसे उपभोक्ता 1000 रुपये या पूर्व निर्धारित छूट का 10 प्रतिशत — जो अधिक हो — जमा कर शेष बकाया का एकमुश्त भुगतान कर पुनः छूट का लाभ ले सकते हैं। डिस्कॉम प्रमुख शंभू कुमार ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं का पूर्व पंजीकरण ही मान्य रहेगा और नवीन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बिल भुगतान विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधियों के माध्यम से या वेबसाइट www.uppcl.org पर भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 31 जुलाई तक भुगतान नहीं किया गया तो छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी और विलम्बित अधिभार पुनः बिल में जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण सहित योजना की व्याख्या कर उपभोक्ताओं को इसे गंभीरता से लेने की सलाह दी गई है। यह अवसर केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने योजना में पहले से पंजीकरण कराया था। प्रबंध निदेशक ने अपील की कि उपभोक्ता समय से भुगतान कर अधिभार से राहत पाएं और डिस्कॉम के भरोसे को मजबूत करें।

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