सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही दर्ज होगी क्रास एफआइआर

वाराणसी – (काशीवार्ता)-डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए। गोमती जोन के राजपत्रित अधिकारियों, थानाध्यक्षों और चौकी, हल्का प्रभारियों के साथ बैठक में कहा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी एनसीआर और क्रास एफआइआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीआर और क्रास एफआइआर दर्ज करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एफआइआर के सापेक्ष अधिक संख्या में एनसीआर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ बैठक करते डीसीपी दर्ज होने पर डीसीपी ने चिंता जताते हुए अपने मातहतों को इस पर अंकुश लगाने की हिदायत दी। कहा कि सभी
थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों के लिए बीट का निर्धारण करें। यह सुनिश्चित करें कि कम से कम दो दिन संबंधित पुलिसकर्मी अपने बीट क्षेत्र में जाएं। रात्रि गश्त और आपरेशन चक्रव्यूह के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और स्थानों की गहनता से जांच की जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी प्राथमिकता पर की जानी चाहिए।

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