दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, ₹21 हजार जुर्माना
वाराणसी -(काशीवार्ता)-कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 21,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना रोहनियाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0 366/2022 (धारा 376AB, 354 भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट) के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी ने साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा प्रदेश स्तर पर चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा लगातार समीक्षा और मार्गदर्शन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक के साथ बेहतर समन्वय का ही परिणाम रहा कि न्यायालय ने अभियुक्त फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू, निवासी फरीदपुर, थाना रोहनियाँ को कठोर दंड सुनाया।
क्या है ऑपरेशन कनविक्शन
“ऑपरेशन कनविक्शन” का उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित, प्रभावी और सुनिश्चित सजा दिलाना है, ताकि अपराधियों में कानून का भय और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
यह फैसला महिला व बाल अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है और वाराणसी पुलिस की सशक्त पैरवी का उदाहरण है।
