
ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना में एक और बड़ा कदम उठाते हुए उन उपभोक्ताओं को भी योजना में शामिल कर लिया है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान किया था। पहले इस श्रेणी के उपभोक्ता योजना से बाहर थे, जिसके कारण कई लोग लाभ नहीं ले पा रहे थे।
दौरे और बिल राहत शिविरों में लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मंत्री शर्मा ने स्थिति को गंभीरता से समझा। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उन्होंने कुछ भुगतान किया है लेकिन बकाया अभी भी बाकी है। इसे देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को योजना के लाभ से वंचित न किया जाए।
निर्देशों के बाद अब 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले उपभोक्ता भी योजना के दायरे में आ गए हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ घटेगा। जनता ने इस निर्णय के लिए मंत्री ए.के. शर्मा का आभार जताया और कहा कि यह फैसला संवेदनशील और जनहितकारी प्रशासन का उदाहरण है।
