वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने यौन उत्पीड़न, छेड़खानी व धमकी देने के मामले में दो आरोपी निवासी ग्राम सुध्दीपुर, तरना, (शिवपुर) मिलानी राजभर उर्फ राजन कुमार राय व राजाबाबू राजभर की अंतरिम जमानत आदेश को स्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50- 50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा।
अभियोजन के अनुसार 11 सितम्बर 25 को रात आठ बजे पीड़िता जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में मिलानी राजभर व राजाबाबू राजभर बैठे थे। उन दोनों ने उससे छेड़खानी करने का इशारा किया। जब उसने आपत्ति की तो वो दोनों उसे गाली देने लगे। जब वह अपने भाई समी को बुलाकर लायी तो भाई के सामने भी वे दोनों लोग उसे गाली देने लगे और उसका गाल और मुंह भी पकड़कर खींचा। उसके 17 वर्षीय भाई ने रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। उन दोनों ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया था। कुछ देर बाद मम्मी आई तब भी वे दोनों नहीं माने और जान से मारने की धमकी दी।
