जिले में 907 चिकित्सा प्रतिष्ठान पंजीकृत, 52 अवैध प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

अवैध चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर प्रशासन की सख्त नजर, डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य

वाराणसी। जिले में निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सा प्रतिष्ठानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 907 चिकित्सा प्रतिष्ठानों को पंजीकृत या नवीनीकृत किया जा चुका है। वहीं, पूर्व में रिजेक्ट किए गए 109 चिकित्सा प्रतिष्ठानों में से 52 का निरीक्षण कर उन्हें बंद करा दिया गया है। इन पर मानक अनुरूप न पाए जाने की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही समय से नवीनीकरण न कराने वालों को चेतावनी देकर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कराने व निरीक्षण के बाद मानक पूरे होने पर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने दी।

सीएमओ ने बताया कि शेष रिजेक्ट किए गए आवेदनों के साथ-साथ क्षेत्र में जो भी चिकित्सा प्रतिष्ठान बिना पंजीयन या नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं, उन पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर से कार्रवाई जारी है। शासन के निर्देशानुसार सभी चिकित्सा इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान के बाहर 5×3 फीट का पीला डिस्प्ले बोर्ड लगाएं। इस बोर्ड पर काले रंग में चिकित्सा इकाई का नाम, उपलब्ध सुविधाओं का विवरण और किसी भी असुविधा की स्थिति में संपर्क हेतु दूरभाष संख्या अंकित होनी अनिवार्य है।

सीएमओ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत चिकित्सा इकाइयों से ही इलाज कराएं, क्योंकि पंजीयन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना उनका अधिकार है। यदि किसी के संज्ञान में कोई अपंजीकृत चिकित्सा प्रतिष्ठान आता है, तो उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी कार्यालय को अवश्य दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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