वाराणसी( काशीवार्ता) ।विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी, एक्ट) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिल गई है। अशोक बिहार, सारनाथ निवासी विनोद कुमार को सच के साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव वर्मा व उनके सहयोगी अधिवक्ता ने अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अशोक बिहार कालोनी, सारनथ निवासिनी वादिनी नीतू गुप्ता ने 13 मई 1999 को समय 15.10 बजे मौखिक सूचना इस आशय की दी कि उसके दरवाजे पर सावित्री देवी कूड़ा फेक दी। उसने मना किया इसी पर गाली देने लगी तथा उसके घर के सभी लोग बरवक्त आ गये तथा उसे व उसकी बहन गुड़िया व माता जी को मारे पीटे। एन.सी.आर. के आधार पर अभियुक्तगण सावित्री देवी, सावित्री देवी का भाई, सावित्री देवी का पति, सावित्री देवी की लड़की के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया।